पुराने वाहन खरीदनेवालों को पुलिस थाने में सूचना देने का आदेश

पुराने वाहन खरीदनेवालों को पुलिस थाने में सूचना देने का आदेश

पुराने वाहन खरीदनेवालों को पुलिस थाने में सूचना देने का आदेश

पुराने वाहन खरीदनेवालों को पुलिस थाने में सूचना देने का आदेश

पुणे, जनवरी (जिमाका)
पुणे जिले के ग्रामीण परिसर में पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री करनेवाले व्यवसायियों को उनके द्वारा खरीदे और बेचे गये वाहनों की जानकारी स्थानीय पुलिस थाने को देनी होगी। यह आदेश अपर जिलादंडाधिकारी ने जारी किए हैं। जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई तो ऐसे व्यवसायी भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई के पात्र होंगे। ऐसा भी आदेश में सूचित किया गया है।

ग्रामीण भाग में बड़ी संख्या में शहरी बस्तियां बन गई हैं और पुरानी मोटरसाइकिलों और वाहनों की खरीद और बिक्री का लेन-देन बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन इस संबंध में खरीद-बिक्री का सही ब्योरा नहीं रखा जाता, इसलिए अपराधियों द्वारा चोरी के वाहन खरीदने-बेचने की संभावना अधिक रहती है। खरीद और बिक्री की सही जानकारी नहीं मिलने से अपराधों का पता लगाने पर असर पड़ रहा है, इसलिए ये आदेश जारी किए गए हैं।

जिले में पुराने वाहन खरीदने एवं बेचनेवाले व्यवसायियों को उनके द्वारा खरीदे एवं बेचे जानेवाले वाहनों की जानकारी (वाहन नंबर, इंजन, चेसिस नंबर, मूल मालिक का नाम, मूल गांव एवं वर्तमान निवास स्थान का पूरा पता, मोबाइल फोन नंबर, पहचान पत्र, वाहनों की आरसी, टीसी बुक, खरीदार का नाम, मूल गांव और वर्तमान निवास स्थान का पूरा पता, मोबाइल फोन नंबर और पहचान पत्र आदि) हर 7 दिन में स्थानीय पुलिस स्टेशन को दिया जाना चाहिए। ऐसा भी आदेश में उल्लेखित किया गया है।

Spread the love

Post Comment