ड्रोन कैमरे से फिल्मांकन पर प्रतिबंध आदेश जारी
ड्रोन कैमरे से फिल्मांकन पर प्रतिबंध आदेश जारी
पुणे, जनवरी (जिमाका)
पुणे ग्रामीण जिले में किसी भी निजी व्यक्ति, कार्यक्रम प्रबंधन (इवेंट मैनेजमेंट) और फोटोग्राफी पेशेवर को ड्रोन कैमरे के उपयोग से 7 दिन पहले संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचित करना होगा और संबंधित पुलिस प्रभारी अधिकारी से उचित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह आदेश अपर जिलादंडाधिकारी ने जारी किए हैं।
जिले में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल, बांध, केंद्रीय संस्था हैं और आतंकवादी गतिविधियों में ड्रोन कैमरे से निगरानी और उग्रवादी गतिविधियों में इसके इस्तेमाल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही दौंड, बारामती, शिरूर तालुका परिसर में रात में ड्रोन उड़ने की कई शिकायतें मिल रही हैं और नागरिकों में डर का माहौल बन गया है। रेत माफिया द्वारा निगरानी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
ड्रोन के माध्यम से अन्य प्रकार की चोरी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करते हुए और पुलिस की अनुमति के बिना ड्रोन कैमरे से फिल्मांकन करते हुए पाया गया तो ऐसे व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 233 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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