विजयस्तंभ शौर्यदिन अभिवादन कार्यक्रम की पृष्ठभूमि पर निषेधाज्ञा आदेश जारी

विजयस्तंभ शौर्यदिन अभिवादन कार्यक्रम की पृष्ठभूमि पर निषेधाज्ञा आदेश जारी

विजयस्तंभ शौर्यदिन अभिवादन कार्यक्रम की पृष्ठभूमि पर निषेधाज्ञा आदेश जारी

विजयस्तंभ शौर्यदिन अभिवादन कार्यक्रम की पृष्ठभूमि पर निषेधाज्ञा आदेश जारी

पुणे, दिसंबर (जिमाका)
विजयस्तंभ शौर्यदिन अभिवादन कार्यक्रम पेरणे, ता. हवेली में हर साल की तरह 1 जनवरी 2025 को मनाया जा रहा है और पुणे ग्रामीण जिले में 30 दिसंबर 2024 की आधी रात (00.00 बजे) से 2 जनवरी 2025 की आधी रात (24.00 बजे) तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है। कानून व्यवस्था की समस्या निर्माण न हो इसके लिए जिलाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे ने यह आदेश जारी किए हैं।

आदेश के अनुसार इस अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर (अब एक्स), फेसबुक आदि के माध्यम से अफवाहें, सांप्रदायिक नफरत फैलानेवाले संदेश, झूठी जानकारी पोस्ट या फॉरवर्ड नहीं करेगा, ऐसा करना वर्जित है। यदि ऐसा किया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित पोस्ट करनेवाले व्यक्ति की रहेगी। पुणे जिले की ग्रामीण सीमा के गांवों में स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग की लिखित अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थानों पर बैनर, फ्लेक्स, होर्डिंग्स लगाना प्रतिबंधित होगा।
इस आदेश का उल्लंघन करनेवाले व्यक्ति भा.दं.वि.सं. धारा 188 के प्रावधानों और प्रचलित कानून के तहत दंड के लिए पात्र होंगे। ऐसा भी आदेश में यह सूचित किया गया है।

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