लोक अदालत में बिजली चोरी के 122 और दर्ज पूर्व 4000 समझौता मामले दायर : महावितरण अभय योजना में विभिन्न सहूलियत

लोक अदालत में बिजली चोरी के 122 और दर्ज पूर्व 4000 समझौता मामले दायर : महावितरण अभय योजना में विभिन्न सहूलियत

लोक अदालत में बिजली चोरी के 122 और दर्ज पूर्व 4000 समझौता मामले दायर : महावितरण अभय योजना में विभिन्न सहूलियत

लोक अदालत में बिजली चोरी के 122 और दर्ज पूर्व 4000 समझौता मामले दायर : महावितरण अभय योजना में विभिन्न सहूलियत

पुणे, दिसंबर (जिमाका)
पुणे जिले में शनिवार, 14 दिसंबर को आयोजित होनेवाली राष्ट्रीय लोक अदालत में बिजली चोरी के 122 तो ‘महावितरण अभय योजना-2024’ के तहत दर्ज पूर्व 4 हजार से अधिक समझौता मामलों का चयन किया गया है। यह जानकारी पुणे जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती सोनल पाटिल ने दी है।

पुणे जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बिजली चोरी और बकाया के पुणे शहर और जिले से दर्ज मामलों का चयन किया है। इसमें ग्राहकों को समझौते के जरिए कई तरह की सहूलियतें मिलेंगी, इसलिए उपभोक्ताओं से इसका लाभ उठाने का आग्रह महावितरण और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण ने किया है।

इस लोक अदालत में विद्युत अधिनियम की धारा 135 एवं 138 के मामले मुख्य रूप से शामिल किये गये हैं। बिजली चोरी के मामले के कोटा में आरोप पत्र दाखिल नहीं होने पर उपभोक्ता लोक अदालत में मामला दायर करने से पहले समझौता कर सकता है। बिजली चोरी के मामले में लोक अदालत में समझौता होने पर ग्राहक को बिजली बिल में 10 से 15 फीसदी की छूट मिल सकती है।

महावितरण अभय योजना-2024
स्थायी रूप से बिजली आपूर्ति खंडित की गई उपभोक्ता के लिए महावितरण ने 29 अगस्त, 2024 से ‘महावितरण अभय योजना 2024’ शुरू की है। इसमें बिल का पूरा भुगतान करने पर 100 प्रतिशत ब्याज और विलंब शुल्क माफ कर दिया जाता है। साथ ही, ग्राहक के पास बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त या 30 प्रतिशत डाउन पेमेंट के साथ अधिकतम छह किस्तों में भुगतान करने का विकल्प है। इसके अलावा उच्च दबाववाले ग्राहकों को मूल बकाया एकमुश्त भुगतान करने पर 5 प्रतिशत और निम्न दबाववाले ग्राहकों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इसके बाद ग्राहक को दोबारा उसी स्थान या अन्य जगह पर बिजली आपूर्ति कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाएगा।

विद्युत चोरी के आपराधिक मुकदमे एवं विद्युत आपूर्ति के स्थाई विच्छेदन के मामलों में अधिक से अधिक उपभोक्ताओं से लोक अदालत के माध्यम से समझौता कराकर मुक्त होने की अपील सचिव श्रीमती सोनल पाटिल ने की है।

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