पुणे जिले के सभी मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू
पुणे जिले के सभी मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू
पुणे, नवंबर (जिमाका)
पुणे जिले में विधानसभा आम चुनाव मतदान की सम्पूर्ण प्रक्रिया शांतिपूर्ण, भयमुक्त एवं निष्पक्ष वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु मतदान केंद्र के 100 मीटर के परिसर में 20 नवम्बर 2024 को प्रातः 6 बजे से मतदान समाप्ति तक की अवधि दौरान जिलाधिकारी तथा जिलादण्डाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे ने निषेधाज्ञा जारी की है।
जिले के सभी मतदान केंद्रों के उक्त समयावधि में 100 मीटर के अन्दर व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी मंडप, दुकानें, मोबाइल फोन, कॉडलेस फोन, पेजर, वायरलेस सेट, लाउडस्पीकर, सभी प्रकार के फेरीवाले व अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और चिन्हों का प्रदर्शन चुनाव प्रक्रिया में शामिल अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अपने पास रखना, इस्तेमाल करना अथवा निजी वाहन प्रवेश करने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत वर्जित है।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करनेवाले व्यक्ति के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, भारतीय न्यायिक संहिता 2023 की धारा 223 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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