चुनाव खर्च के लिए उम्मीदवार का स्वतंत्र बैंक खाता आवश्यक

मुंबई, नवंबर (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)
विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ने व्यय निर्देश सारांश 2024 में निर्देश दिया है, उम्मीदवारों को अपने चुनाव खर्च के लिए एक स्वतंत्र बैंक खाता खोलना होगा और इसके माध्यम से लेनदेन करना होगा।
प्रत्याशियों को चुनाव खर्च की पूरी धनराशि संबंधित बैंक खाते में जमा करानी होगी। उम्मीदवारों को अपने चुनाव खर्च का भुगतान चुनाव के लिए खोले गए बैंक खाते से चेक, धनकर्ष, आरटीजीएस, एनईएफटी के माध्यम से करना होगा। उम्मीदवारों को एक घोषणा पत्र प्रकाशित करना होगा कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। विज्ञापन व्यय को चुनाव व्यय माना जायेगा।
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