अब अतिदेय संपत्ति कर पर लगेगा 2 प्रतिशत विलंब शुल्क : विलंब शुल्क में प्रति माह 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी से बचने के लिए कर संग्रह विभाग द्वारा अपील

अब अतिदेय संपत्ति कर पर लगेगा 2 प्रतिशत विलंब शुल्क : विलंब शुल्क में प्रति माह 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी से बचने के लिए कर संग्रह विभाग द्वारा अपील

अब अतिदेय संपत्ति कर पर लगेगा 2 प्रतिशत विलंब शुल्क : विलंब शुल्क में प्रति माह 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी से बचने के लिए कर संग्रह विभाग द्वारा अपील

अब अतिदेय संपत्ति कर पर लगेगा 2 प्रतिशत विलंब शुल्क : विलंब शुल्क में प्रति माह 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी से बचने के लिए कर संग्रह विभाग द्वारा अपील

पिंपरी, अक्टूबर (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका के कराधान एवं कर संग्रहण विभाग द्वारा 508 करोड़ का संपत्ति कर एकत्रित किया गया है। नागरिकों ने पहली तिमाही और दूसरी तिमाही में कर संग्रह विभाग द्वारा घोषित विभिन्न छूटों का लाभ उठाकर संपत्ति कर का भुगतान किया है, लेकिन जिन संपत्ति मालिकों ने अभी तक टैक्स नहीं चुकाया है, उनके संपत्ति कर पर 1 अक्टूबर से 2 फीसदी विलंब शुल्क लागू कर दिया गया है क्योंकि जिन संपत्ति मालिकों ने अभी तक अपने करों का भुगतान नहीं किया है, उन्हें तुरंत अपने करों का भुगतान करना चाहिए और बकाया राशि पर विलंब शुल्क से बचना चाहिए। यह अपील कराधान एवं कर संग्रहण विभाग के सहायक आयुक्त अविनाश शिंदे द्वारा की गई है।

अब तक 3 लाख 90 हजार से ज्यादा संपत्ति मालिकों ने टैक्स चुकाया है; आवासीय संपत्ति के मालिक कर चुकाने में आगे हैं। चालू वित्तीय वर्ष में शहर के 6 लाख 30 हजार से अधिक संपत्ति मालिकों में से अब तक 3 लाख 90 हजार 577 संपत्ति मालिकों ने 508 करोड़ रुपये का टैक्स चुकाया है और 30 करोड़ रुपये की रियायत का लाभ उठाया है। शहर में कुल टैक्स देनेवाले संपत्ति मालिकों में से 3 लाख 42 हजार 152 आवासीय संपत्ति मालिकों ने टैक्स चुकाया है। इसके साथ ही 32 हजार 344 गैर आवासीय, 8 हजार 711 मिश्रित, 2 हजार 937 औद्योगिक, 2 हजार 670 रिक्त भूमि संपत्तियां शामिल हैं।

नागरिक समय पर कर चुकाकर शहर के विकास में योगदान दें। पिंपरी-चिंचवड़ शहर में संपत्ति मालिकों ने सितंबर के अंत में अपना कर चुकाकर विभिन्न छूट का लाभ उठाया है। नगर पालिका के कर संग्रहण विभाग के आह्वान पर संपत्ति मालिकों ने समय पर अपना कर चुकाया है, लेकिन अक्टूबर से अतिदेय राशि पर प्रति माह 2 प्रतिशत विलंब शुल्क लगाया गया है। जिन संपत्ति मालिकों ने अभी तक कर का भुगतान नहीं किया है, उन संपत्ति मालिकों पर चालू माह से 2 प्रतिशत विलंब शुल्क लागू किया गया है और संपत्ति मालिकों को बढ़ती विलंब शुल्क से बचना चाहिए। यह अनुरोध पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका के अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जाभंले पाटिल द्वारा किया गया है।

शहर के आधे से अधिक संपत्ति मालिकों ने नगर निगम द्वारा घोषित रियायती योजनाओं का लाभ उठाकर अपने करों का भुगतान किया है, लेकिन छह माह पूरे होने के बाद भी कुछ संपत्ति मालिकों ने टैक्स नहीं चुकाया है। हालाँकि जिन संपत्ति मालिकों ने अभी तक संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है, उनके बकाए पर चालू माह से 2 प्रतिशत विलंब शुल्क लगाया गया है। नागरिकों को अतिदेय करों का भुगतान करके विलंब शुल्क से बचना चाहिए। यह अपील कराधान एवं कर संग्रहण विभाग के सहायक आयुक्त अविनाश शिंदे द्वारा की गई है।

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