विधानसभा आम चुनाव-2024 : चुनाव प्रचार विज्ञापनों की पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक : जिलाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे
पुणे, अक्टूबर (जिमाका)
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिलास्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं नियंत्रण समिति ((मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति) का गठन किया गया है। विधानसभा आम चुनाव -2024 के अनुरूप चुनाव प्रचार विज्ञापनों का पूर्व सत्यापन इसी समिति द्वारा किया जाना चाहिए। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एवं समिति के अध्यक्ष डॉ. सुहास दिवसे ने सूचित किया है।
उम्मीदवारों द्वारा प्रचार के लिए इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया इसके अलावा चलती एलईडी वैन, ऑटो रिक्शा आदि बाहरी मीडिया के माध्यम से दी जानेवाली श्रव्य (ऑडियो), दृश्य-श्रव्य (ऑडिओ- विजुअल) विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणन इस समिति द्वारा किया जाता है। मुद्रित माध्यम (प्रिंट मीडिया) में मतदान के दिन या मतदान से एक दिन पहले प्रकाशित होनेवाले विज्ञापनों को समिति द्वारा पूर्व-अनुमोदन प्राप्त होना अनिवार्य है।
मीडिया नियंत्रण और प्रमाणन समिति जिला सूचना कार्यालय, नई केंद्रीय इमारत, भूतल, ससून अस्पताल के सामने, पुणे-411001 से कार्य करेगी और टेलीफोन नंबर 020-26121307 है।
मीडिया प्रमाणन एवं नियंत्रण समिति की कार्यप्रणाली
टीवी चैनल, रेडियो, एफएम, सिनेमा, सोशल मीडिया, एसएमएस, टेलीफोन पर रिकॉर्डेड वॉयस कॉल के माध्यम से प्रचार विज्ञापन (आउटबाउंड डायलिंग – ओबीडी), समाचार पत्रों के ई-संस्करणों में विज्ञापन, सार्वजनिक स्थानों पर दिखाई जानेवाली ऑडियो-विजुअल विज्ञापनों के लिए पूर्व-प्रसारण प्रमाणपत्र अनिवार्य है। इसके लिए उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों को निर्धारित प्रारूप में अंग्रेजी या मराठी भाषा में आवेदन पत्र आवश्यक जानकारी के साथ दो प्रतियों में जमा करना होगा। आवेदन के साथ दो सीडी/पेनड्राइव (सीडी से गीत, संवाद, नारे के टाइप किए गए पाठ की दो प्रतियां – प्रतिलेख) जमा करनी जरूरी होंगी। राजनीतिक दलों के विज्ञापनों का सत्यापन राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है।
प्रत्येक ऑडियो विज्ञापन या दृश्य-श्रव्य विज्ञापन स्वतंत्र होना चाहिए। एक ही सीडी, पेन ड्राइव में एक से अधिक विज्ञापन नहीं होने चाहिए। आवेदक का पूरा नाम, पता, विज्ञापन किस उम्मीदवार के लिए है, उनका नाम, पार्टी का नाम, विज्ञापन कहां दिखाया जाएगा, विज्ञापन का शीर्षक, विज्ञापन निर्माण की लागत, विज्ञापन की भाषा का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
सीडी की सामग्री प्रसारण के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। दूसरों की निंदा करनेवाला, जातियों – जातियों के बीच धार्मिक विवाद निर्माण न करनेवाला चाहिए। देश विरोधी कृत्य को बढ़ावा देनेवाला नहीं चाहिए। समिति के माध्यम से समाचार पत्रों एवं टेलीविजन चैनलों में पेड न्यूज पर निगरानी रखी जा रही है।
जिलाधिकारी कार्यालय में मीडिया कक्ष क्रियाशील
विधानसभा आम चुनाव-2024 के अनुरूप जिलाधिकारी कार्यालय में माध्यम कक्ष (मीडिया सेल) ए-विंग, तीसरी मंजिल, जिलाधिकारी कार्यालय, पुणे में संचालित किया गया है और इसका टेलीफोन नंबर 020-29972872 है। यहां से मीडिया को चुनाव के अनुरूप सूचनाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया यहीं से नियंत्रित होते हैं। इसके लिए दस टीवी सेटों से सभी प्रमुख मराठी, हिंदी, अंग्रेजी समाचार चैनल, रेडियो, एफएम चैनल, सोशल मीडिया, वेब पोर्टल पर चुनाव अभियान, आचार संहिता के उल्लंघन या आपत्तिजनक सामग्री पर इस सेल के माध्यम से नजर रखी जा रही है। यह जानकारी जिलाधिकारी तथा समिति के अध्यक्ष डॉ. सुहास दिवसे ने दी है।
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