कानूनी अपराध है रेलवे ट्रेनों की बिना उचित कारण अलार्म चेन पुलिंग करना
कानूनी अपराध है रेलवे ट्रेनों की बिना उचित कारण अलार्म चेन पुलिंग करना
पुणे, सितंबर (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)
रेलवे ट्रेनों की बेवजह अलार्म चेन पुलिंग करने से रेलवे को आर्थिक नुकसान सहन करना पडता है और रेलवे समय पालन पर इसका असर होने से बहुत सी रेल गाड़ियां अपने निर्धारित समय में नहीं पहुंचने से रेल के अन्य यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पडता है।
एक मिनट रेलवे गाड़ी खड़ी होने पर ट्रेन के निर्धारीत स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुचती है तथा इस दौरान रेलवे गाडी खडी होने पर कुछ यात्री उत्सुक्तावश निचे उतरते है और अचानक गाडी स्टार्ट होने पर गाडी में चढते समय दुर्घटना होने पर अपनी किमती जान गवा देते है। वे यात्री जो अपना अनमोल समय गवाकर विदेश दौरा (हवाई जहाज तथा अन्य गाडियों के कनेक्टेड के लिये) तथा स्वयं के इलाजा हेतु अस्पताल में जाते है। उनकी गाडी या हवाई जहाज छुटने पर उनको ना मिलने वाले नुकसान का सामना करना पडता है साथ ही कुछ बिमार मरीज अपनी जान तक गवा बैठते है।
रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 141 के अनुसार बेवजह अलार्म चैन पुलिंग (ACP) करना अपराध है। उक्त धारा में 01 वर्ष का कारावास या 1000/- रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) पुणे मंडल ने वर्ष 2024 में अनाधिकृत रूप से चेन पुलिंग करने वाले कुल 1176 रेल यात्रियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर रेलवे न्यायालय व्दारा रुपये 5,62,800/- जुर्माना वसूला गया है।
मध्य रेल पुणे मंडल द्वारा सभी रेलवे यात्रियों एवं जनता से आवाहन किया जाता है कि, रेलगाड़ियों की बेवजह अलार्म चेन पुलिंग ना करे। इस प्रकार के घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ), पुणे मंडल व्दारा स्पेशल टीम की तैनाती की गई है। उक्त स्पेशल टीम इस तरह के घटनाओं में लिप्त पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी ।
यह प्रेस विज्ञप्ति जनसंपर्क विभाग, मध्य रेल, पुणे मंडल द्वारा जारी की गई है।
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