सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत रमाई आवास योजना का लाभ उठाने की अपील
सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत रमाई आवास योजना का लाभ उठाने की अपील
पुणे, सितंबर (जिमाका)
राज्य सरकार के सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभाग के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के नागरिकों के लिए क्रियान्वित की जा रही रमाई आवास घरकुल योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने की अपील समाज कल्याण कार्यालय की ओर से की गई है।
अनुसूचित जाति के लोगों के जीवनस्तर को ऊपर उठाने और उनकी आश्रय की समस्या को हल करने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उन्हें अपनी जमीन पर या कच्चे स्थान पर पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए 2008 से रमाई आवास घरकुल योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों के लिए आय सीमा 1 लाख रुपये और शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों के लिए 3 लाख रुपये तक है।
उक्त योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मकान निर्माण के लिए प्रति मकान (शौचालय निर्माण सहित) 1 लाख 32 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है। शहरी क्षेत्र में प्रति मकान 2 लाख 50 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार ने इस योजना के तहत पुणे जिले के नगर पालिका क्षेत्र के लिए 75, नगर परिषद क्षेत्र के लिए 93, नगर पंचायत क्षेत्र के लिए 14 और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 697 घरों के लक्ष्य को मंजूरी दी है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए शहरी क्षेत्रों के लाभार्थियों को संबंधित नगर निगम कार्यालय, नगर परिषद या नगर पंचायत कार्यालय में और ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों को पंचायत समिति के समूह विकास अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रारूप आवेदन करना चाहिए। यह अपील समाज कल्याण सहायक आयुक्त विशाल लोंढे ने की है।
Post Comment