जिलाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे द्वारा प्रकाशित की गई प्रारूप मतदाता सूची
नागरिकों को 20 अगस्त 2024 तक दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने के अपील
पुणे, अगस्त (जिमाका)
भारत निर्वाचन आयोग के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सुहास दिवसे के शुभ हाथों मतदाता सूची का प्रारूप जारी किया गया है। नागरिकों से 20 अगस्त 2024 तक अपने दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की अपील इस समय जिलाधिकारी ने की है।
इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी मीनल कलसकर, तहसीलदार शीतल मुले, राहुल सारंग आदि सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
डॉ. दिवसे ने कहा कि नागरिकों द्वारा दायर दावों व आपत्तियों का मतदाता पंजीकरण अधिकारियों द्वारा 29 अगस्त तक निपटारा किया जाएगा। दावे एवं आपत्तियां स्वीकार करने की अवधि में जिले में 10, 11, 17 एवं 18 अगस्त के सार्वजनिक अवकाशों पर विशेष अभियान चलाया जायेगा। मतदाताओं को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। मतदाता सूची की अंतिम प्रकाशन 30 अगस्त 2024 को होगी। अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से दस दिन पहले तक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया जा सकता है।
जिले में चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या बराबर करने की प्रक्रिया के तहत जिले के 662 मतदान केंद्रों पर कुछ मतदाताओं का मतदान केंद्र बदल दिया जाएगा और वे उसी भवन के दूसरे मतदान केंद्र पर मतदान कर सकते हैं। इस बदलाव की जानकारी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने मतदाताओं को देनी चाहिए।
बाहरी जिलों में पुराने एमटी श्रृंखला के ब्लैक एंड व्हाइट मतदाता पहचान पत्र रखनेवाले और जिले की मतदाता सूची में नाम नहीं रखनेवाले मतदाताओं को मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। यदि मतदाता सूची में नाम, पता, फोटो को सही करने की आवश्यकता है तो उसे ठीक कर लें और मतदाता पहचान पत्र में बदलाव कर लें। यह अपील भी डॉ. दिवसे ने की है।
श्रीमती कलसकर ने कहा कि प्रारुप मतदाता सूची शिरनामे हॉल, कृषि महाविद्यालय, पुणे में रखी गई है और इसे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा लिया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को लोकसभा आम चुनाव के लिए प्रकाशित अंतिम सूची और जारी प्रारूप सूची की तुलनात्मक जांच करनी चाहिए। दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करते समय वोटर हेल्पलाइन ऐप या वेबसाइट का उपयोग किया जाना चाहिए। दावे एवं आपत्तियां मतदान केंद्र स्तर के अधिकारियों को प्रस्तुत की जा सकती हैं। ऑफलाइन मोड में दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करते समय एक व्यक्ति से एक दिन में केवल 5 आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे। जिले में मृत मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया अभियान स्तर पर चल रही है तथा मृतकों के परिजनों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सक्रिय भागीदारी निभाकर सहयोग करने का अनुरोध श्रीमती कलसकर ने किया है।
श्रीमती कालस्कर ने बताया कि इस प्रारूप की मतदाता सूची में जिले के 8 हजार 417 मतदान केन्द्रों पर कुल 84 लाख 39 हजार 729 मतदाता हैं, जिनमें 44 लाख 3 हजार 344 पुरूष, 44 लाख 35 हजार 640 महिला एवं 745 तृतीयपंथीय मतदाता हैं।
इस अवसर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी विभिन्न सुझाव दिए।
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