ट्रेनों में बिना उचित कारण के एसीपी (अलार्म चेन पुलिंग) न करें
ट्रेनों में बिना उचित कारण के एसीपी (अलार्म चेन पुलिंग) न करें
पुणे, अगस्त (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)
मध्य रेलवे सभी यात्रियों से अपील करता है कि वे विभिन्न कारणों से एसीपी (अलार्म चेन पुलिंग) न करें, जैसे मोबाइल गिर जाना, गलती से अलार्म चेन डिवाइस को संभाल लेना, व्यक्ति द्वारा समय पर ट्रेन में न चढ़ पाना, जिसके कारण ट्रेनों की समयबद्धता समाप्त हो जाती है। उपर्युक्त अनुचित मामलों के लिए यात्रियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 141 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। बिना उचित और पर्याप्त कारण के अलार्म चेन खींचना दंडनीय अपराध है, जिस में दोषी को एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या 1000 रुपये या दोनों हो सकते हैं।
मध्य रेल सभी यात्री अपील करता है कि कृपया बिना उचित कारण के गाड़ी की चैन ना खींचे। रेलवे को समय पर सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करें और गर्व के साथ यात्रा करें।
यह प्रेस विज्ञप्ति जनसंपर्क विभाग, मध्य रेल, पुणे मंडल द्वारा जारी की गई है।
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