मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं से अपील

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं से अपील

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं से अपील

पुणे, जुलाई (जिमाका)
सरकार ने राज्य के युवाओं को उनकी शिक्षा के बाद रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करने और उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ नामक एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है और यह योजना कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता विभाग के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

इस योजना के तहत रोजगार इच्छुक उम्मीदवारों और रोजगार प्रदान करनेवाले उद्यमियों, प्रतिष्ठानों को जोड़ा जाएगा। नौकरी इच्छुक उम्मीदवारों को प्रशिक्षण (इंटर्नशिप) के माध्यम से व्यावहारिक कार्य अनुभव मिलेगा जो उन्हें अपने कौशल को बढ़ाने में मदद करेगा। इसके साथ ही उद्यमियों को जॉब ट्रेनिंग (इंटर्नशिप) के माध्यम से उनके उद्योग के लिए आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध करायी जायेगी।

विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों, स्टार्ट-अप, विभिन्न प्रतिष्ठानों आदि के लिए आवश्यक जनशक्ति की आवश्यकता को ऑनलाइन पंजीकृत किया जा सकता है, साथ ही 12वीं, आईटीआई, स्नातक, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन शैक्षिक योग्यता वाले नौकरी इच्छुक उम्मीदवार भी https://rojgar.mahaswayam.gov.in इस वेबसाइट पर पंजीकरण कर सकते हैं।

निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, उद्यमियों के लिए कुल कार्यशील जनशक्ति का 10 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र के लिए 20 प्रतिशत उम्मीदवार कार्य प्रशिक्षण के लिए लिया जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकार के सरकारी और अर्ध-सरकारी प्रतिष्ठानों, उद्योगों और निगमों में नौकरी प्रशिक्षण के लिए स्वीकृत पद के 5 प्रतिशत उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए लिया जा सकता है।

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना (इंटर्नशिप) की अवधि 6 महीने के लिए होगी और इस अवधि के लिए उम्मीदवारों को सरकार के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में विद्यावेतन जमा किया जाएगा। उम्मीदवारों को दिया जानेवाला विद्यावेतन उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार होगा। 12वीं पास उम्मीदवारों को 6 हजार रुपये प्रति माह, आईटीआई, ग्रेजुएशन पास उम्मीदवारों को 8 हजार रुपये प्रति माह और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन पास उम्मीदवारों को 10 हजार रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।

योजना के लाभ के लिए पात्रता-उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता 12वीं पास, आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उम्मीदवार महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए। उम्मीदवार के पास आधार पंजीकरण होना चाहिए और उम्मीदवार का बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए। उम्मीदवार को रोजगार पंजीकरण संख्या प्राप्त होनी चाहिए।

आस्थापना एवं उद्यमी के लिए पात्रता – आस्थापना एवं उद्योग महाराष्ट्र राज्य में संचालित होना चाहिए। प्रतिष्ठान एवं उद्योग को वेबसाइट https://rojgar.mahaswayam.gov.in पर पंजीकृत होना चाहिए। आस्थापना, उद्योग की स्थापना कम से कम 3 वर्ष पूर्व होनी चाहिए। प्रतिष्ठानों, उद्योगों को ईपीएफ, ईएसआईसी, माल और सेवा कर, निगमन प्रमाणपत्र, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और उद्योग आधार के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

जिले के इच्छुक उम्मीदवार, प्रतिष्ठान एवं उद्यमी इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठायें। अधिक जानकारी के लिए जिला कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता मार्गदर्शन केंद्र, 481 रास्ता पेठ पुणे के कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें या कार्यालय समय के दौरान 020-26133606 पर संपर्क करें। यह अपील जिला कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता मार्गदर्शन केंद्र के सहायक आयुक्त सचिन जाधव ने की है।

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