काजू बीज के लिए सरकारी अनुदान योजना के लिए 31 अगस्त तक आवेदन करने की अपील

काजू बीज के लिए सरकारी अनुदान योजना के लिए 31 अगस्त तक आवेदन करने की अपील

काजू बीज के लिए सरकारी अनुदान योजना के लिए 31 अगस्त तक आवेदन करने की अपील

पुणे, जुलाई (जिमाका)
राज्य में काजू उत्पादक किसानों के लिए काजू सीजन-2024 के लिए काजू बीज सरकारी अनुदान योजना शुरू की गई है और योजना का लाभ लेने के लिए किसानों से महाराष्ट्र राज्य काजू मंडल के पास 31 अगस्त 2024 तक आवेदन जमा करने का अनुरोध कृषि विभाग द्वारा किया गया है।

कोंकण विभाग व कोल्हापुर जिले के उत्पादक काजू किसानों को महाराष्ट्र राज्य काजू मंडल के प्रमुख या विभागीय कार्यालय और अन्य क्षेत्रों के काजू उत्पादक किसानों को महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन मंडल के संबंधित विभागीय कार्यालय में आवेदन जमा करना चाहिए। आवेदन के साथ काजू बीज विक्रय रसीद, 7/12 प्रतिलेख, आधार संलग्न बैंक खाता, कृषि विभाग अधिकारी का प्रमाण पत्र आदि जमा करना होगा।

राज्य के काजू उत्पादक इस योजना के लाभार्थी होंगे। इसके लिए काजू उत्पादक 7/12 पर काजू की खेती का क्षेत्रफल, पेड़ दर्ज करना होगा। किसानों के उत्पादक काजू पेड़ों की संख्या एवं उनसे प्राप्त काजू बीज उत्पादन को कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया जाए। उत्पादक किसानों को काजू के बीज पंजीकृत लाइसेंस प्राप्त काजू व्यापारियों, पंजीकृत सहकारी समितियों, खरीद और बिक्री संघों और कृषि उपज बाजार समिति से पंजीकृत काजू प्रक्रियादार को बेचना चाहिए। काजू किसान द्वारा बेचे गए काजू की बिक्री रसीद में पंजीकृत क्रेता का जीएसटी नंबर, किसान का पूरा नाम, पता अंकित होना चाहिए।

योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए रत्नागिरी विभाग कार्यालय के सहायक महाप्रबंधक मिलिंद जोशी 8788508099/ 9422392238 से संपर्क करें। राज्य के अधिक से अधिक काजू उत्पादक किसानों को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। यह अपील महाराष्ट्र राज्य काजू मंडल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कदम ने की है।

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