दोपहिया श्रृंखला में आकर्षक नंबर चार पहिया वाहनों के लिए तीन गुना शुल्क देकर आरक्षित कराए जा सकेंगे
पुणे, जुलाई (जिमाका)
पुणे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जल्द ही दोपहिया वाहनों के लिए एक नई श्रृंखला शुरू कर रहा है। इस श्रृंखला के आकर्षक पंजीकरण नंबरों को निजी चार पहिया वाहनों के लिए तीन गुना शुल्क चुकाने पर तथा शेष नंबरों को दोपहिया वाहनों के लिए आरक्षित करने के लिए अग्रिम आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया तथा नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
नये सिरे से शुरुआत होनेवाले दोपहिया श्रृंखला में आकर्षक और पसंदीदा नंबर चार पहिया वाहनों के लिए इच्छुक वाहन मालिकों ने निर्धारित प्रारूप में निर्धारित तीन गुना शुल्क के साथ 16 जुलाई को सुबह 10.30 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक आवेदन करें। एक ही नंबर के लिए एक से अधिक आवेदन होने की स्थिति में सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित की जाएगी। नीलामी जमा राशि (डीडी) 18 जुलाई दोपहर 2.30 बजे तक स्वीकार की जाएगी। उसी दिन शाम 4 बजे सहकार सभाकक्ष में नीलामी होगी
जो दोपहिया वाहन मालिक आकर्षक और पसंदीदा नंबर चाहते हैं, वे 18 जुलाई को सुबह 10.30 बजे से दोपहर 2.30 बजे के बीच निर्धारित शुल्क देकर आवेदन करें। एक ही नंबर के लिए एक से अधिक आवेदन होने की स्थिति में सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित की जाएगी। नीलामी डीडी 19 जुलाई दोपहर 2.30 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की नीलामी उसी दिन शाम 4 बजे सहकार सभाकक्ष में होगी।
आवेदन कार्यालय के निजी वाहन पंजीकरण अनुभाग में डीडी, पते का प्रमाण, आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड की सत्यापित प्रति के साथ आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर के साथ प्रस्तुत किया जाए। यह डीडी ‘आरटीओ, पुणे’ के पक्ष में पुणे में स्थित राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित बैंक का होना चाहिए।
यदि पंजीकरण संख्या के आरक्षण की तारीख से 30 दिनों के भीतर वाहन की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है, तो पसंदीदा नंबर की वैधता समाप्त कर दी जाएगी, लेकिन अब एनआईसी वेबसाइट के माध्यम से प्रक्रिया बदल गई है और समाप्त हो चुके पसंदीदा नंबर नागरिकों को पसंदीदा नंबर वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। सहायक कैशियर के पास ‘पहले आनेवाले को पहले प्राथमिकता’ के आधार पर आवेदन करनेवाले किसी अन्य व्यक्ति को पसंदीदा नंबर जारी किया जा रहा है।
आवेदन केवल क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय पुणे के अधिकार क्षेत्र के भीतर वाहन मालिकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने चाहिए। अधिकार क्षेत्र के बाहर के आवेदन, गलत मात्रा में डीडी संलग्न और सही मोबाइल नंबर के बिना आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे। उपरोक्त अवधि के दौरान व आगे उस समय अस्तित्व में रहनेवाले शुल्क लागू रहेंगे। यह जानकारी सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, पुणे द्वारा दी गई है।
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