नीट (यूजी) में 1563 छात्रों को एमबीबीएस, बीडीएस तथा अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए अतिरिक्त अंक देने का फैसला रद्द
केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि 1563 नीट (यूजी) 2024 छात्रों को एमबीबीएस, बीडीएस तथा अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए अतिरिक्त अंक देने का फैसला रद्द कर दिया है।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को केंद्र तथा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की परिषद ने बताया कि जिन विद्यार्थियों को अतिरिक्त अंक मिले थे उनके पास 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प रहेगा।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा कि पहले से घोषित काउंसलिंग कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि दोबारा से होने वाली परीक्षा के परिणाम 30 जून तक घोषित किए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने आज इस बात को दोहराया कि वह नीट (यूजी) 2024 प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएगा।
वहीं सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता-प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2024 में प्रश्नपत्र लीक होने का कोई सबूत नहीं मिला है। सरकार ने परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों से भी इनकार किया है।
नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में श्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों और अभिभावकों को आश्वासन दिया कि केंद्र उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और परीक्षा के संबंध में शिक्षाविदों की एक समिति भी बनाई गई है।
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