मालेगांव में अवैध लिंग निदान करनेवाले डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज
बारामती, जून (जिमाका)
अवैध लिंग निदान के संबंध में एक डॉक्टर और एक निजी व्यक्ति के खिलाफ गर्भपूर्वधारणा और प्रसवपूर्व निदान तकनीकें (लिंग चयन पर रोक) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। यह जानकारी जिला शल्य चिकित्सक डॉ. नागनाथ यमपल्ले द्वारा दी गई है।
डॉ. मधुकर चंद्रकांत शिंदे कुछ दलालों के जरिये चार पहिया गाड़ी में पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन लेकर लिंग निदान करने के बारे में शिकायत जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय के पास प्राप्त हुई थी। इस शिकायत के अनुसार डॉ. यमपल्ले ने शिक्रापुर, यवत, दौंड, इंदापुर व बारामती के चिकित्सा अधीक्षकों को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।
बारामती उपजिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक तथा गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व रोग निदान तकनीक निदान के समुचित अधिकारी डॉ. महेश जगताप और शहर पुलिस स्टेशन के पुलिस उपनिरीक्षक युवराज बोडके ने जाल बिछाकर डॉ. मधुकर शिंदे व दलाल नितिन बालासाहेब घुले को पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन के साथ पकड़ लिया। उनसे पूछताछ करने पर डॉ. शिंदे ने दलाल घुले की मदद से मौजे मालेगांव में एक महिला का अवैध गर्भावस्था परीक्षण किया है ऐसा बताया। इस मामले में मालेगांव पुलिस थाने में डॉ. जगताप ने मामला दर्ज कराया है।
यह कार्रवाई स्वास्थ्य सेवा उपनिदेशक डॉ. राधाकिशन पवार के मार्गदर्शन में की गई है। आगे की जांच मालेगांव पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक बालाजी भांगे कर रहे हैं। यह जानकारी डॉ. यमपल्ले ने दी है।
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