सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी वेबसाइट पर मतदान केंद्र-वार मतदान प्रतिशत अपलोड करने की याचिका पर चुनाव आयोग को निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया
सर्वोच्च न्यायालय ने आज लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी वेबसाइट पर मतदान केंद्र-वार मतदान प्रतिशत अपलोड करने की याचिका पर चुनाव आयोग को निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने चल रही चुनावी प्रक्रिया के बीच “हस्तक्षेप रवैया” नहीं अपनाने का समर्थन किया।
न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और सतीश चन्द्र शर्मा की अवकाश पीठ ने याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया। पीठ ने कहा कि इसकी सुनवाई लोकसभा चुनावों के सम्पन्न होने के बाद की जायेगी।
पीठ ने कहा कि सभी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं और हम इस बात को लेकर भी चिन्तित हैं कि शरारती लोग इसका फायदा उठाने की फिराक में हो सकते हैं।
पीठ ने कहा कि 2024 के चुनाव सात चरणों में हो रहे हैं इनमें से पांच चरण के चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं।
Post Comment