पुणे शहर में दो पब बंद करने के जिलाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे ने दिए आदेश
पुणे, मई (जिमाका)
पोर्शे कार दुर्घटना मामले में नाबालिगों को शराब उपलब्ध कराने के मामले में पुणे शहर के होटल ट्रिलियन सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड (कोझी) और पंचशील इंफ्रास्ट्रक्चर (ओक वुड) मैरियट सूट-ब्लैक इन दोनों होटल, परमिट रूम और पब की स्थापना के संबंध में व्यवहार जिलाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे के आदेश से राज्य उत्पाद शुल्क विभाग ने तात्काल प्रभाव सहित बंद किए हैं।
राज्य उत्पाद शुल्क विभाग की ओर से पुणे शहर के सभी पब और अन्य परमिट रूम के लिए एक विशेष निरीक्षण अभियान शुरू किया गया है। लाइसेंस प्राप्त होटलों, पबों में नाबालिगों को कोई विदेशी शराब नहीं बेची जाएगी। रात 1.30 बजे के बाद कोई भी विदेशी शराब नहीं बेची जाएगी। महिला वेटरों द्वारा रात 9.30 बजे के बाद कोई विदेशी शराब सर्व नहीं की जाएगी, ऐसे निर्देश दिए गए हैं।
बॉम्बे निषेध अधिनियम, 1949 और बॉम्बे विदेशी शराब नियम 1953 के तहत विभिन्न प्रावधानों और विनियमों का उल्लंघन करनेवाले प्रतिष्ठानों पर अपराध दर्ज किए जाएंगे। संबंधित होटलों, पबों और प्रतिष्ठानों को शराब की बिक्री के संबंध में जारी किए गए लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। यह जानकारी राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के पुणे विभागीय उपायुक्त सागर धोमकर ने दी है।
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