लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि पर अवैध भीड़ पर रोक
पुणे, मई (जिमाका)
13 मई को पुणे और शिरूर लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में होनेवाले लोकसभा आम चुनावों के पृष्ठभूमि पर पुणे पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में 11 मई को शाम 6 बजे से 13 मई को रात्रि 12 बजे तक गैरकानूनी भीड़, साथ ही सार्वजनिक बैठक लेने के लिए पुणे शहर पुलिस सहायक आयुक्त प्रवीण पवार ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
पुणे पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में पुणे लोकसभा के अंतर्गत वडगांवशेरी, शिवाजीनगर, कोथरुड, पर्वती, पुणे कैन्टोन्मेंट और कसबा पेठ, साथ ही शिरूर चुनाव क्षेत्र का हड़पसर विधानसभा चुनाव क्षेत्र शामिल हैं। इस आदेश के अनुसार मतदान प्रक्रिया को सुचारू एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के 48 घंटे पहले से अवैध भीड़ जमा करना, सार्वजनिक बैठक आयोजित करना प्रतिबंधित है।
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