वीवीपैट में दिखनेवाली पर्ची को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित होनेवाले संदेश के संबंध में जिलाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे द्वारा स्पष्टीकरण
पुणे, अप्रैल (जिमाका)
मतदान के बाद वीवीपैट मशीन में दिखनेवाले पर्ची के बारे में व्हाट्सएप पर से एक वीडियो व उसके साथ संदेश प्रसारित किया जा रहा है इसी के तहत जिलाधिकारी तथा जिला चुनाव अधिकारी डॉ. सुहास दिवसे ने परीक्षण मतदान के संबंध को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। प्रसारित हो रहा संदेश यह मतदान के दिन, मतदान करते समय मतदाता ने जिस पार्टी को वोट दिया है उस पार्टी की पर्ची वीवीपैट में नीचे गिरते हुए न दिखने पर आपत्ति जताने के बारे में प्रचार किया जा रहा है।
तदनुसार, यदि किसी मतदाता ने किया हुआ मतदान अन्य उम्मीदवार को दिखाने के संबंध में कोई बयान दिया जाता है तो उक्त मतदाता को चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49 एमए के तहत परीक्षण मतदान करने के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है। साथ ही उक्त शपथ पत्र में मतदाता द्वारा दिया गया बयान गलत पाया जाता है तो भारतीय दंड की धारा 177 के तहत दंडात्मक प्रावधान के बारे में भी उल्लिखित किया गया है। यह जिला चुनाव प्रशासन की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है।
Post Comment