सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक विज्ञापनों को तत्काल हटाया जाए : जिलाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे ने दिए निर्देश
आचार संहिता का उल्लंघन होने पर तुरंत दर्ज कराया जाए मुकदमा
पुणे, मार्च (जिमाका)
लोकसभा आम चुनाव की पृष्ठभूमि में जिले में आदर्श आचार संहिता सख्ती से लागू की जाए; आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर संपत्ति दुरुपयोग निवारण अधिनियम, 1995 के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यह निर्देश जिलाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे ने दिए।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च को लोकसभा आम चुनाव-2024 की घोषणा के बाद आचार संहिता लागू हो गई और आयोग ने सभी प्रकार के माध्यम से सरकारी, स्थानीय निकायों भवनों पर राजनीतिक दलों के विज्ञापनों, निजी भवनों पर लगाए गए बिना अनुमति विज्ञापन, सार्वजनिक स्थान आदि जगहों पर से विज्ञापन हटाने के लिए 72 घंटे की समय सीमा दी गई थी। समय सीमा समाप्त हो गई है। सरकारी संपत्ति की दीवारों पर लेखन, पोस्टर, पेपर्स या कटइआऊट, होर्डिंग, बैनर, स्थानीय स्व-सरकारी भवनों साथ ही सरकारी बसों पर पार्टी के विज्ञापन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर राजनीतिक पार्टी के विज्ञापन को तुरंत हटाया जाना चाहिए। यदि ऐसे विज्ञापन पाए जाते हैं तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए।
पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पुणे जिल परिषद को महाराष्ट्र संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम 1995 के अनुसार उनके स्वामित्व और अधिकार क्षेत्र के तहत सार्वजनिक स्थानों और निजी भवनों पर बिना अनुमति के लगाए गए विज्ञापनों, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स, भित्ति चित्र आदि को हटाने का निर्देश जिलाधिकारी डॉ. दिवसे ने दिए हैं।
पीएमपीएमएल और महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम को अपनी बसों पर से विज्ञापन हटा देने चाहिए।
पुणे हवाई अड्डे के प्रमुख और रेलवे के पुणे मंडल रेल प्रबंधक, पुणे, देहू, खड़की कटकमंडलों के साथ-साथ नगरपालिकाओं, नगरपरिषदों, नगर पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन को भी जिले के सभी पेट्रोल पंपों से राजनीतिक विज्ञापन हटाने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं।
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