दोपहिया शृंखला में आकर्षक नंबर तीन गुना शुल्क देकर चार पहिया वाहनों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे

दोपहिया शृंखला में आकर्षक नंबर तीन गुना शुल्क देकर चार पहिया वाहनों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे

दोपहिया शृंखला में आकर्षक नंबर तीन गुना शुल्क देकर चार पहिया वाहनों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे

पुणे, मार्च (जिमाका)
पुणे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में जल्द ही दोपहिया वाहनों के लिए एक नई शृंखला शुरू कर रहा है। इस शृंखला में आकर्षक पंजीकरण नंबर तीन गुना शुल्क के भुगतान पर निजी चार पहिया वाहनों के लिए आरक्षित कर दिया गया है और शेष नंबर के लिए अग्रिम आवेदन स्वीकार करने और दोपहिया वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

नये सिरे से शुरु होनेवाली दोपहिया शृंखला में आकर्षक और पसंदीदा नंबर चार पहिया वाहनों के लिए चाहिए उन वाहन मालिकों को निर्धारित तीन गुना अधिक शुल्क के साथ 21 मार्च को सुबह 10.30 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन करें। एक ही नंबर के लिए एक से अधिक आवेदन होने की स्थिति में सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित की जाएगी। नीलामी जमा राशि (डीडी) 22 मार्च को दोपहर 2.30 बजे तक स्वीकार की जाएगी। उसी दिन शाम 4 बजे सहकार सभागृह में नीलामी होगी ।

आवेदन कार्यालय के निजी वाहन पंजीकरण अनुभाग में डीडी, पता प्रमाण, आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड की सत्यापित प्रति के साथ आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर के साथ जमा किया जाना चाहिए। यह ‘डीडी आरटीओ, पुणे’ के नाम से एक राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित बैंक पुणे से होना चाहिए।
एक बार आरक्षित पंजीकरण क्रमांक को बदला नहीं जा सकता। यदि पंजीकरण क्रमांक आरक्षित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर वाहन पंजीकरण के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो आरक्षित पंजीकरण क्रमांक स्वचालित रूप से रद्द कर दिया जाएगा और शुल्क सरकार के पास जमा किया जाएगा। किसी विशेष पंजीकरण क्रमांक के आरक्षण के लिए प्रदान किया गया शुल्क वापस किया नहीं जाएगा।

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय पुणे के अधिकार क्षेत्र के भीतर वाहन मालिकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने चाहिए, अधिकार क्षेत्र के बाहर के आवेदन, गलत मात्रा में डीडी संलग्न और सही मोबाइल नंबर के बिना आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे। यह जानकारी सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, पुणे द्वारा दी गई है।

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