लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य उत्पाद शुल्क विभाग की कार्रवाई : अवैध शराब के साथ करीब 2 करोड़ 82 लाख रुपये का माल किया गया जब्त

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य उत्पाद शुल्क विभाग की कार्रवाई : अवैध शराब के साथ करीब 2 करोड़ 82 लाख रुपये का माल किया गया जब्त

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य उत्पाद शुल्क विभाग की कार्रवाई : अवैध शराब के साथ करीब 2 करोड़ 82 लाख रुपये का माल किया गया जब्त

पुणे, फरवरी (जिमाका)
आगामी आम लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर राज्य उत्पाद शुल्क पुणे विभाग ने अवैध शराब के उत्पादन, परिवहन और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए छापेमारी अभियान चलाया है और पिछले दो महीनों में उन्होंने 2 करोड़ 81 लाख 91 हजार 349 रुपये का माल जब्त किया है।
राज्य उत्पाद शुल्क पुणे विभाग की भरारी टीम ने 1 जनवरी से 26 फरवरी की अवधि के दौरान छापे मारे और 426 वारिस के अपराध दर्ज किए और 411 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में 20 हजार 675 लीटर गावठी हाथभट्टी शराब, 761 लीटर देसी शराब, 18 हजार 295 लीटर विदेशी शराब, 138 लीटर बीयर और 1 हजार 823 लीटर ताड़ी के साथ 36 वाहन, कुल 2 करोड़ 81 लाख 91 हजार 349 रुपये मूल्य की सामग्री जब्त कर ली गई है।
महाराष्ट्र निषेध अधिनियम 1949 की धारा 93 के तहत निवारक उपाय के रूप में दो या दो से अधिक आपराधिक रिकॉर्ड वाले और सराय आरोपियों के खिलाफ अच्छे व्यवहार बंधपत्र के लिए दायर 442 प्रस्तावों में से, 248 व्यक्तियों का बंधपत्र लिया गया है और बंधपत्र राशि 97 लाख 71 हजार रुपये ली गई है। बंधपत्र प्राप्त करने के बाद 41 मामलों में नियमों का उल्लंघन पाया गया।

1 अप्रैल 2023 से 31 जनवरी 2024 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र निषेध कानून के अनुसार अवैध शराब बेचनेवालों के साथ-साथ अवैध स्थानों पर शराब पीनेवाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करके 203 मामले दर्ज किए गए। उसमें से 468 आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने के बाद अदालत ने 170 आरोपियों को दोषी करार दिया और इन आरोपियों पर 5 लाख 83 इससे अवैध शराब बेचनेवालों के साथ-साथ अवैध स्थानों पर शराब पीनेवाले उपभोक्ताओं पर भी दबाव पड़ेगा।
अवैध शराब के कारोबार में लिप्त होने का मामला दर्ज किया गया है और जिसके व्यवहार में निवारक उपाय करने के बावजूद कोई बदलाव नहीं आया हो, ऐसे आरोपी के खिलाफ एमपीडीए अधिनियम 1981 के तहत पुलिस कार्रवाई की जाती है। इसमें दर्ज 48 मामलों में पुलिस आयुक्तालय की ओर से 10 आरोपियों के खिलाफ स्थानबद्धता की कार्रवाई की गई है। लाइसेंस क्लास नमूना एफएल-3 लाइसेंस के खिलाफ कुल 249 उल्लंघन के मामले, जिनमें से 3 निलंबन गणना और 44 लाख 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
बीयर/वाइन शॉप (एफएलबीआर-2) लाइसेंसधारक के खिलाफ 44 उल्लंघन के मामले, 15 निलंबन संख्या, 7 लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है और 4 आरोपियों का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है। खुदरा लाइसेंस क्षेत्र के बाहर साथ ही रूफ टॉप विरूद्ध 34 अवैध मुकदमें चलाये गये तथा 17 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया।

कार्रवाई के लिए 14 नियमित और 3 विशेष टीमें तैयार
आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जिले में बड़े पैमाने पर अवैध शराब निर्मिती, परिवहन और बिक्री के साथ ही अन्य राज्य की शराब, अवैध ताड़ी आदि की बिक्री, अवैध ढाबों पर शराब की बिक्री होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए राज्य उत्पाद शुल्क पुणे विभाग ने कुल 14 नियमित और 3 विशेष टीमों का गठन किया है। जगह-जगह चेकप्वाइंट स्थापित किए जाएंगे। साथ ही रात्रि गश्त भी की जायेगी। राज्य का राजस्व डुबाकर राज्य के बाहर से आनेवाले शराब स्टॉक पर साथ ही खुदरा लाइसेंस का लेनदेन निर्धारित समय के भीतर नहीं होने और कुछ भी आपत्तिजनक पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नागरिकों को शराब का अवैध निर्माण, परिवहन एवं बिक्री इसके बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त हो तो टोल फ्री क्र. 1800233999 एवं टेलीफोन नं. 020-26058633 पर संपर्क करके कृपया जानकारी दें। यह अपील राज्य उत्पाद शुल्क पुणे विभाग के अधीक्षक सी. बी. राजपूत ने की है।

Spread the love

Post Comment